यूपी बिजली बिल OTS योजना 2026: 100% ब्याज माफी, स्लैब्स व किस्त भुगतान नियम

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) तथ्य जांच: 04/09/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL), ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://upenergy.in (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 04/09/2026 (Live Audit) | अंतिम वेब अद्यतन: September 2026
आगामी निर्धारित समीक्षा: 31/12/2026 (त्रैमासिक नीतिगत समीक्षा)
समीक्षा इकाई (Desk): शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Verification Desk)
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के भारी-भरकम बकाये बिलों के निपटारे के लिए 'एकमुश्त समाधान योजना (OTS - One Time Settlement Scheme 2026)' लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं (LMV-1), छोटे दुकानदारों (LMV-2) एवं किसानों के निजी नलकूपों (LMV-5) पर लगे वर्षों पुराने लेट फीस सरचार्ज (ब्याज) पर शत-प्रतिशत (100%) तक की भारी छूट दी जा रही है। उपभोक्ता अपना मूल बिल (Principal Amount) या तो एकमुश्त जमा करके अधिकतम छूट पा सकते हैं अथवा 3 से 6 आसान मासिक किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजली चोरी (धारा 135) के मामलों में भी शमन शुल्क (Compounding Fee) में भारी राहत दी गई है। यहाँ योजना के सभी स्लैब्स, पंजीकरण प्रक्रिया और ब्याज छूट गणना का पूर्ण विवरण दिया गया है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • 💡 100% सरचार्ज (ब्याज) पूर्णतः माफ: वर्षों से बकाये भारी ब्याज की पूरी छूट, उपभोक्ता को केवल बिजली उपयोग का मूल बिल देना होता है।
  • 📅 3 से 6 आसान किस्तों में भुगतान सुविधा: आर्थिक तंगी की स्थिति में बिल को छोटी-छोटी मासिक किस्तों में बांटकर जमा करने की सुविधा।
  • ⚡ बिजली कनेक्शन कटने व आरसी (RC) से मुक्ति: योजना में पंजीकरण कराते ही बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काटने और राजस्व वसूली (RC) की कार्रवाई पर तुरंत रोक।
  • ⚖️ धारा 135 (बिजली चोरी) शमन शुल्क में भारी छूट: बिजली चोरी के जुर्माने व राजस्व निर्धारण राशि में 50% से 65% तक की सीधी राहत।

📊 UPPCL OTS 2026: श्रेणीवार ब्याज माफी एवं किस्त स्लैब संरचना

उपभोक्ता श्रेणी (Category)भार सीमा (Load)एकमुश्त भुगतान पर छूट (Lump-sum)किस्तों में भुगतान पर छूट (Installments)
घरेलू ग्रामीण (LMV-1)1 किलोवाट तक100% ब्याज पूर्णतः माफ90% ब्याज माफ (6 किस्तों में)
घरेलू ग्रामीण व शहरी (LMV-1)1 kW से अधिक100% ब्याज माफ (प्रथम चरण)80% ब्याज माफ (3 किस्तों में)
व्यावसायिक / दुकान (LMV-2)3 किलोवाट तक100% ब्याज माफ (प्रथम चरण)75% ब्याज माफ (3 किस्तों में)
निजी नलकूप किसान (LMV-5)समस्त कृषि भार100% ब्याज पूर्णतः माफ100% ब्याज माफ (आसान किस्तों में)
बिजली चोरी धारा 135घरेलू व वाणिज्यिक65% शमन शुल्क छूट50% शमन शुल्क छूट (3 किस्तों में)

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • घरेलू उपभोक्ता (LMV-1): ग्रामीण एवं शहरी सभी भार (1 किलोवाट से अधिक सहित)।
  • वाणिज्यिक उपभोक्ता (LMV-2): 3 किलोवाट तक के भार वाले छोटे दुकानदार व संस्थान।
  • निजी नलकूप (LMV-5): कृषि सिंचाई हेतु नलकूप उपभोक्ता (100% पूर्ण ब्याज छूट)।
  • उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन चालू हो अथवा बकाये में कटा हुआ (Discontinued) हो।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • 10-अंकीय नया बिजली खाता संख्या (10-Digit Account ID)
  • उपभोक्ता का आधार कार्ड
  • पंजीकरण के समय कुल मूल बकाये का 20% अग्रिम धनराशि

⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:

  • 1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
    समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
  • 2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
  • 3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
    समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
  • 4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
    समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
  • 5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
    समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. स्टेप 1 (बिजली खाता संख्या प्राप्त करें): अपने पुराने बिल अथवा डिस्कॉम से अपना 10-अंकीय खाता नंबर देखें। यदि 12-अंक का पुराना नंबर है, तो upenergy.in पर 'Know Your New Account Number' से नया 10-अंक खाता नंबर प्राप्त करें।
  2. स्टेप 2 (आधिकारिक OTS पोर्टल पर लॉगिन): UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in खोलें ➡️ 'One Time Settlement (OTS) Scheme' बैनर पर क्लिक करें।
  3. स्टेप 3 (छूट की लाइव गणना देखें): अपना डिस्कॉम (जैसे Madhyanchal, Paschimanchal आदि) चुनें और 10-अंक खाता संख्या दर्ज करें। स्क्रीन पर आपका कुल बकाया, उस पर माफ होने वाला पूरा सरचार्ज ब्याज (100% छूट), और भुगतान योग्य शुद्ध मूल बिल (Net Principal) स्पष्ट दिखाई देगा।
  4. स्टेप 4 (भुगतान विकल्प चुनें): दो विकल्प मिलेंगे: 1. एकमुश्त भुगतान (Full Payment - अधिकतम छूट), 2. किस्तों में भुगतान (3 से 6 किस्तें)। अपनी सुविधा अनुसार विकल्प चुनें।
  5. स्टेप 5 (पंजीकरण शुल्क जमा व रसीद): मूल बिल की 20% पंजीकरण राशि डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग अथवा नजदीकी CSC/बिजली घर काउंटर पर जमा करें। आधिकारिक OTS रसीद प्रिंट करें। आपकी ब्याज छूट 100% लागू हो जाती है।

🔗 संबंधित जनसेवा पोर्टल व अन्य उपयोगी गाइड (Related Cluster Guides)

UPPCL बिजली यूपी बिजली बिल ऑनलाइन देखें व जमा करें (झटपट पोर्टल) ↗ सोलर बिजली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (300 यूनिट फ्री बिजली) ↗

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

यदि कोई उपभोक्ता किस्त का भुगतान समय पर न करे तो क्या होगा?

किस्त योजना के नियमों के अनुसार उपभोक्ता को प्रत्येक माह की 25 तारीख से पहले अपनी किस्त जमा करनी होती है। यदि कोई किस्त छूट जाती है, तो OTS का लाभ स्वतः निरस्त हो जाता है और पूरा पुराना ब्याज पुनः बिल में जुड़ जाता है।

क्या कटे हुए कनेक्शन वाले उपभोक्ता भी OTS का लाभ ले सकते हैं?

हाँ! स्थायी या अस्थायी रूप से कटे हुए (PD/TD) सभी उपभोक्ता योजना के पात्र हैं। बकाया मूल बिल का 20% जमा करते ही कनेक्शन पुनः जोड़ने (Reconnection) का आदेश जारी कर दिया जाता है।

क्या बिजली चोरी (धारा 135) के मुकदमों में भी राहत मिलती है?

हाँ! OTS 2026 में बिजली चोरी के निर्धारण मुकदमों में राजस्व निर्धारण का 65% तक माफ किया जा रहा है। शमन शुल्क जमा करते ही विभाग द्वारा न्यायालय में मुकदमा वापस लेने की रिपोर्ट लगा दी जाती है।

क्या जन सेवा केंद्र (CSC) से भी OTS का पंजीकरण हो सकता है?

हाँ! उत्तर प्रदेश के सभी जन सेवा केंद्रों (VLEs), डाकघरों, और बिजली विभाग के विभागीय काउंटरों पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के OTS पंजीकरण व किस्तों का भुगतान किया जा सकता है।