PM Kisan Land Seeding No लेखपाल प्रार्थना पत्र PDF व भौतिक सत्यापन प्रारूप

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) तथ्य जांच: 04/09/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: राजस्व परिषद (Board of Revenue) व कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://pmkisan.gov.in (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 04/09/2026 (Live Audit) | अंतिम वेब अद्यतन: September 2026
आगामी निर्धारित समीक्षा: 31/12/2026 (त्रैमासिक नीतिगत समीक्षा)
समीक्षा इकाई (Desk): शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Verification Desk)
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर यदि आपके स्टेटस में 'Land Seeding: NO' आ रहा है, तो केवल ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने से समस्या हल नहीं होती। राजस्व नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्र के लेखपाल (पटवारी) द्वारा आपकी खतौनी और आधार कार्ड का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कर रिपोर्ट तहसील कृषि नोडल अधिकारी को भेजना अनिवार्य है। इस गाइड में लेखपाल/तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत किए जाने वाले आधिकारिक प्रार्थना पत्र का प्रमाणित प्रारूप, संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज और 15 से 30 दिनों में लैंड सीडिंग 'YES' कराने की पूरी समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • 📝 निःशुल्क प्रमाणित प्रार्थना पत्र प्रारूप: तहसील, ब्लॉक अथवा समाधान दिवस में सीधे जमा करने योग्य आधिकारिक आवेदन पत्र।
  • 💰 रुकी हुई किस्तों का 100% एकमुश्त भुगतान: लेखपाल आख्या पोर्टल पर दर्ज होते ही सभी बकाया ₹2,000 की किस्तें बैंक खाते में क्रेडिट।
  • ⚖️ कानूनी खतौनी 16-अंक मैपिंग: आपकी जमीन के 16-अंकीय गाटा कोड का कृषि विभाग के नोडल डेटाबेस में स्थायी डिजिटल प्रमाणीकरण।
  • ⏱️ तहसील समाधान दिवस फास्ट-ट्रैक: प्रत्येक माह के पहले व तीसरे शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में त्वरित निस्तारण।

📊 लेखपाल प्रार्थना पत्र का आधिकारिक लिखित प्रारूप (Copy/Print Format)

शीर्षक / क्रमप्रार्थना पत्र का निर्धारित पाठ (Application Body Text)महत्वपूर्ण निर्देश
सेवा मेंश्रीमान तहसीलदार महोदय / हलका लेखपाल महोदय, तहसील: [अपनी तहसील का नाम], जिला: [अपने जिले का नाम], उत्तर प्रदेश।तहसीलदार या उप-जिलाधिकारी (SDM) के नाम संबोधित करें
विषयपीएम किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 'लैंड सीडिंग (Land Seeding)' YES कराने हेतु सत्यापन आख्या विषयक।स्पष्ट अक्षरों में विषय लिखें
महोदय / विवरणसविनय निवेदन है कि प्रार्थी [अपना पूरा नाम], पिता/पति का नाम [नाम], निवासी ग्राम [ग्राम का नाम], पोस्ट [पोस्ट], ब्लॉक [ब्लॉक], जिला [जिला] का स्थायी निवासी व कृषक है। प्रार्थी का पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर [Registration No.] है। प्रार्थी के पोर्टल स्टेटस में 'Land Seeding: NO' प्रदर्शित हो रहा है, जिसके कारण विगत किस्तों का भुगतान अवरुद्ध है। प्रार्थी के नाम ग्राम [ग्राम] की खतौनी खाता संख्या [खाता सं.] व गाटा संख्या [गाटा सं.] पर वैध कृषि भूमि दर्ज है।गाटा संख्या व खतौनी खाता संख्या एकदम सही भरें
प्रार्थनाअतः श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी की संलग्न खतौनी व आधार कार्ड का भौतिक सत्यापन कर लैंड सीडिंग पोर्टल पर 'YES' कराने हेतु अपनी अनुकूल संस्तुति आख्या कृषि विभाग को प्रेषित करने की कृपा करें। संलग्नक: 1. प्रमाणित खतौनी, 2. आधार कार्ड, 3. स्टेटस प्रिंटआउट। भवदीय: [हस्ताक्षर/अंगूठा], नाम: [नाम], मोबाइल: [मोबाइल], दिनांक: [तारीख]मूल प्रति जमा करें और छायाप्रति पर पावती हस्ताक्षर लें

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • आवेदक के नाम पर राज्य के राजस्व रिकॉर्ड (Khatauni) में कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए।
  • भूमि 1 फरवरी 2019 से पूर्व की हो अथवा वरासत (पिता/पति की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार) में प्राप्त हुई हो।
  • खतौनी में दर्ज नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम व पिता/पति के नाम में वर्तनी (Spelling) की समानता होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा, संवैधानिक पद अथवा आयकर दाता न हो।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • लेखपाल/तहसीलदार के नाम हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र (नीचे दिए गए प्रारूप अनुसार)
  • नवीनतम प्रमाणित खतौनी नकल (16-अंकीय यूनिक गाटा कोड सहित, जो 3 माह से पुरानी न हो)
  • किसान का आधार कार्ड (स्वप्रमाणित छायाप्रति)
  • pmkisan.gov.in से डाउनलोड किया गया 'Know Your Status' का स्टेटस प्रिंटआउट
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति (जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या व IFSC कोड स्पष्ट हो)

⚠️ भूलेख खतौनी व नक्शा देखने में आने वाली 5 मुख्य समस्याएं एवं समाधान

उत्तर प्रदेश भूलेख (upbhulekh.gov.in) पोर्टल पर जमीन की नकल देखते समय आने वाली मुख्य तकनीकी अड़चनें:

  • 1. खतौनी में नया नाम न दिखना (दाखिल-खारिज / नामांतरण प्रक्रिया लंबित होना): बैनामा कराने के बाद जब तक तहसीलदार न्यायालय से धारा 34 के तहत दाखिल-खारिज आदेश पारित नहीं होता, तब तक पुरानी खतौनी ही प्रदर्शित होती है।
    समाधान: राजस्व वाद न्यायालय (vaad.up.nic.in) पर अपने दाखिल-खारिज केस का वाद नंबर डालकर स्थिति जांचें।
  • 2. 16-अंकीय कंप्यूटरीकृत गाटा कोड का मिसमैच होना: चकबंदी या सर्वेक्षण के दौरान गाटा संख्या परिवर्तित होने पर पुराने नंबर से सर्च करने पर रिकॉर्ड नहीं मिलता।
    समाधान: तहसीलदार कार्यालय अथवा खतौनी के शीर्ष पर अंकित 16-अंकीय कंप्यूटरीकृत गाटा कोड का प्रयोग करें।
  • 3. फसली वर्ष (Fasli Year) का ऑनलाइन डाटा सिंक न होना: जुलाई माह में नया फसली वर्ष आरंभ होने पर लेखपाल द्वारा खतौनी का नवीनीकरण अपलोड होने में कुछ दिन लग सकते हैं।
    समाधान: ड्रॉपडाउन मेनू में पिछले फसली वर्ष का चयन करके भी पुरानी खतौनी नकल देखी जा सकती है।
  • 4. सह-खातेदारों के हिस्से का धारा 116 के तहत स्पष्ट बंटवारा न होना: संयुक्त खाते में कुल रकबा दिखता है लेकिन व्यक्तिगत सीमांकन हेतु धारा 116 के तहत कुर्रा-बंटवारा अनिवार्य है।
    समाधान: तहसील में धारा 116 यूपी राजस्व संहिता के तहत बंटवारा वाद दाखिल कर व्यक्तिगत खतौनी बनवाएं।
  • 5. पीक ऑवर्स में राजस्व परिषद सर्वर कंजेशन: प्रातः 10 बजे से 2 बजे के बीच अधिक ट्रैफिक होने से कैप्चा लोड न होना या टाइमआउट आना।
    समाधान: ब्राउज़र की कैशे साफ करें अथवा सायं 5 बजे के बाद रियल-टाइम खतौनी नकल देखें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. स्टेप 1 (प्रार्थना पत्र तैयार करना): नीचे दिए गए प्रारूप को A4 सादे कागज पर लिखें या प्रिंट करें। इसमें अपना पूरा नाम, पिता का नाम, ग्राम, तहसील, ब्लॉक, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration No.) स्पष्ट भरें।
  2. स्टेप 2 (दस्तावेज संलग्न करना): प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित खतौनी नकल, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पीएम किसान स्टेटस का प्रिंटआउट पिन करें। सभी फोटोकॉपी पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएं।
  3. स्टेप 3 (लेखपाल से सत्यापन): अपने हलका लेखपाल से संपर्क करें। लेखपाल आपकी खतौनी का मिलान अपने मौजा रजिस्टर से करेंगे और प्रार्थना पत्र पर अपनी आख्या (सत्यापन रिपोर्ट) दर्ज करके हस्ताक्षर व मोहर लगाएंगे।
  4. स्टेप 4 (कृषि विभाग में जमा करना): लेखपाल द्वारा सत्यापित प्रार्थना पत्र को विकास खंड (Block) स्थित 'सहायक विकास अधिकारी (कृषि - ADO Ag)' अथवा तहसील के 'पीएम किसान नोडल पटल' पर जमा करें और पावती (Receiving) अवश्य लें।
  5. स्टेप 5 (ऑनलाइन स्टेटस चेक): जमा करने के 15 से 20 कार्यदिवसों के भीतर जिला कृषि अधिकारी द्वारा पोर्टल पर डेटा अपडेट कर दिया जाता है। pmkisan.gov.in पर जाकर जांचें—Land Seeding 'YES' दिखाई देने लगेगी।

🔗 संबंधित जनसेवा पोर्टल व अन्य उपयोगी गाइड (Related Cluster Guides)

PM किसान पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल (23वीं किस्त गाइड) ↗ खतौनी नकल यूपी भूलेख: 16-अंकीय कोड से प्रमाणित खतौनी नकल ↗ FTO नियम PM Kisan FTO Processed No कब तक Yes होगा (DBT नियम) ↗

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या लेखपाल सत्यापन के लिए कोई सरकारी शुल्क देय है?

बिल्कुल नहीं! पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लेखपाल भौतिक सत्यापन पूर्णतः निःशुल्क (100% Free) सरकारी सेवा है। यदि कोई अवैध धनराशि मांगता है, तो आप तुरंत सीएम हेल्पलाइन 1076 अथवा जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यदि जमीन संयुक्त खाते (सह-खातेदार) की है, तो क्या लैंड सीडिंग हो जाएगी?

हाँ! संयुक्त खतौनी होने पर भी यदि उसमें आपका नाम दर्ज है, तो लेखपाल आपके हिस्से का उल्लेख करते हुए आख्या प्रेषित कर देते हैं और पोर्टल पर लैंड सीडिंग 'YES' हो जाती है।

पिता की मृत्यु के बाद जमीन वरासत में मिली है, क्या नई खतौनी से लैंड सीडिंग होगी?

हाँ! पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने पर लाभ नहीं मिलता, लेकिन पिता या पति की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार (वरासत) में मिली जमीन पर यह नियम लागू नहीं होता। वरासत दर्ज खतौनी 100% मान्य है।

लेखपाल से मिलने के बाद भी यदि 30 दिन में लैंड सीडिंग YES न हो तो क्या करें?

ऐसी स्थिति में अपने जिले के 'उप कृषि निदेशक (Deputy Director Agriculture)' कार्यालय में संपर्क करें अथवा जनसुनवाई पोर्टल (jansunwai.up.gov.in) पर लेखपाल की पावती रसीद लगाकर शिकायत दर्ज करें, 7 दिनों में कार्रवाई हो जाती है।