जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन (CRS)
🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION)
तथ्य जांच: 04/09/2026
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।
योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)
भारत के महापंजीयक कार्यालय (Office of the Registrar General of India) द्वारा संचालित सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (crsorgi.gov.in) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत देश के सभी जन्म और मृत्यु के डिजिटल पंजीकरण का राष्ट्रीय पोर्टल है। घटना के 21 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रमाण पत्र पूर्णतः निःशुल्क जारी किया जाता है।
मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)
- अस्पताल या घर पर हुए जन्म/मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण और 7 दिनों में डिजिटल प्रमाण पत्र की प्राप्ति।
- स्कूल दाखिला, पासपोर्ट, आधार कार्ड व सरकारी योजनाओं में कानूनी रूप से मान्य जन्म प्रमाण पत्र।
- संपत्ति नामांतरण, बैंक खाता क्लेम, बीमा व पेंशन सेटलमेंट हेतु अनिवार्य मृत्यु प्रमाण पत्र।
पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)
- जन्म के 21 दिनों के भीतर: पूर्णतः निःशुल्क पंजीकरण।
- 21 दिन से 30 दिन: मामूली विलंब शुल्क (Late Fee) सहित रजिस्ट्रार अनुमति।
- 30 दिन से 1 वर्ष: उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM) की अनुमति व शपथ पत्र।
- 1 वर्ष के बाद: प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / न्यायालय के आदेश उपरांत।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)
- अस्पताल से जारी डिस्चार्ज समरी / जन्म सूचना पर्ची (Form 1) अथवा मृत्यु सूचना पर्ची (Form 2)
- माता-पिता अथवा मृतक का आधार कार्ड
- घर पर घटना होने की दशा में: ग्राम प्रधान / वार्ड सभासद का सत्यापन प्रमाण पत्र
- विलंब होने पर: ₹10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र
⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:
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1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
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2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
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3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
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4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
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5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)
- चरण 1: crsorgi.gov.in पर जाएं और "General Public Signup" पर क्लिक करें।
- चरण 2: नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और घटना का राज्य/जिला चुनकर यूजर आईडी बनाएं।
- चरण 3: लॉगिन करके "Birth Registration" या "Death Registration" विकल्प चुनें।
- चरण 4: जन्म/मृत्यु की तिथि, स्थान (अस्पताल या घर), बच्चे/मृतक का विवरण और माता-पिता का आधार भरें।
- चरण 5: अस्पताल की पर्ची व पहचान प्रमाण की पीडीएफ अपलोड करें।
- चरण 6: फॉर्म सबमिट कर रसीद प्रिंट करें; संबंधित रजिस्ट्रार (नगर निगम/ब्लॉक) सत्यापन उपरांत डिजिटल प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या पुराने हाथ से बने जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डिजिटल कराया जा सकता है?
हाँ, अपने संबंधित नगर निगम अथवा ब्लॉक रजिस्ट्रार कार्यालय में मूल प्रमाण पत्र व आधार जमा करके उसे CRS पोर्टल पर डिजिटाइज कराकर नया QR कोड वाला प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
🎥 आधिकारिक वीडियो गाइड व ऑनलाइन फॉर्म ट्यूटोरियल
जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने का पूरा तरीका (CRS)
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