मुख्यमंत्री लाड़ली बहना / लाड़ली लक्ष्मी योजना

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) तथ्य जांच: 04/09/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://cmladlibahna.mp.gov.in/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 04/09/2026 (Live Audit) | अंतिम वेब अद्यतन: September 2026
आगामी निर्धारित समीक्षा: 31/12/2026 (त्रैमासिक नीतिगत समीक्षा)
समीक्षा इकाई (Desk): शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Verification Desk)
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और पोषण सुधार हेतु संचालित "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना" (cmladlibahna.mp.gov.in) के अंतर्गत राज्य की 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रति माह ₹1,250 की निश्चित आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्येक माह की 10 तारीख को DBT द्वारा अंतरित की जाती है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • प्रति माह ₹1,250 (वार्षिक ₹15,000) की निश्चित नकद आर्थिक सहायता प्रत्येक माह की 10 तारीख को सीधे खाते में।
  • त्योहारों व विशेष अवसरों (जैसे रक्षाबंधन) पर ₹250 से ₹450 की अतिरिक्त उपहार राशि।
  • पोर्टल पर आवेदन स्थिति, अंतिम सूची और डीबीटी भुगतान की पावती देखने की 100% पारदर्शी व्यवस्था।

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • महिला मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो तथा विवाहित (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता सहित) हो।
  • आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा 60 वर्ष से कम हो।
  • परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2,50,000 (₹2.5 लाख) से कम हो और परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी न हो।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • परिवार समग्र आईडी (8 अंक) एवं स्वयं की सदस्य समग्र आईडी (9 अंक)
  • आधार कार्ड (मोबाइल लिंक्ड व समग्र में ई-केवाईसी पूर्ण)
  • स्वयं का व्यक्तिगत बैंक खाता (Aadhaar DBT Enabled / NPCI Active)

⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:

  • 1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
    समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
  • 2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
  • 3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
    समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
  • 4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
    समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
  • 5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
    समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. चरण 1: आवेदन करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि समग्र में आधार e-KYC और बैंक खाते में DBT दोनों Active हैं।
  2. चरण 2: ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय में आयोजित विशेष लाड़ली बहना शिविर में उपस्थित हों।
  3. चरण 3: शिविर प्रभारी द्वारा cmladlibahna.mp.gov.in पोर्टल पर आपका समग्र व आधार नंबर दर्ज किया जाएगा।
  4. चरण 4: मौके पर ही लाइव वेबकैम से महिला की फोटो खींची जाएगी और बायोमेट्रिक/ओटीपी सत्यापन होगा।
  5. चरण 5: आवेदन सबमिट होते ही ऑनलाइन पावती (Application Acknowledgment Slip) प्राप्त होगी।
  6. चरण 6: अंतिम सूची में नाम स्वीकृत होते ही प्रत्येक माह की 10 तारीख को ₹1,250 सीधे बैंक खाते में आने लगेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या संयुक्त बैंक खाते (Joint Account) में लाड़ली बहना योजना का पैसा आ सकता है?

नहीं, महिला का केवल स्वयं का व्यक्तिगत एकल खाता (Single Account) ही मान्य है। संयुक्त खाते में डीबीटी पैसा रिजेक्ट हो जाता है।

🎥 आधिकारिक वीडियो गाइड व ऑनलाइन फॉर्म ट्यूटोरियल

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