PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (35% तक सब्सिडी लोन)

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) तथ्य जांच: 04/09/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार (MoMSME) एवं KVIC
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 04/09/2026 (Live Audit) | अंतिम वेब अद्यतन: September 2026
आगामी निर्धारित समीक्षा: 31/12/2026 (त्रैमासिक नीतिगत समीक्षा)
समीक्षा इकाई (Desk): शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Verification Desk)
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" (PMEGP) देश में नए विनिर्माण (Manufacturing) एवं सेवा (Service) उद्यम स्थापित करने की सबसे बड़ी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में ₹50 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र में ₹20 लाख तक के प्रोजेक्ट पर ग्रामीण क्षेत्र में 25% से 35% तथा शहरी क्षेत्र में 15% से 25% तक की सीधी सरकारी सब्सिडी (Margin Money) प्रदान की जाती है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • विनिर्माण उद्योग (Manufacturing) हेतु ₹50,00,000 तथा सेवा क्षेत्र (Service Sector) हेतु ₹20,00,000 तक का प्रोजेक्ट लोन।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष श्रेणी (महिला, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक) को 35% तथा सामान्य वर्ग को 25% की भारी सब्सिडी।
  • शहरी क्षेत्रों में विशेष श्रेणी को 25% तथा सामान्य वर्ग को 15% की सरकारी सब्सिडी।
  • मात्र 5% से 10% स्वयं का अंशदान (Own Contribution) और बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के सीजीटीएमएसई कवर।

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • विनिर्माण में ₹10 लाख से अधिक तथा सेवा में ₹5 लाख से अधिक की परियोजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण।
  • केवल नई परियोजनाओं (New Projects) की स्थापना हेतु ऋण मान्य (पूर्व में स्थापित इकाइयों हेतु नहीं)।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड व पासपोर्ट साइज फोटो
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detailed Project Report - DPR)
  • उद्यम स्थापना स्थल का किरायानामा / भूमि स्वामित्व दस्तावेज
  • ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (EDP Training Certificate - ऑनलाइन KVIC से भी उपलब्ध)

⚠️ उद्यम रजिस्ट्रेशन में व्यापारियों द्वारा की जाने वाली 5 बड़ी गलतियां

MSME उद्यम प्रमाण पत्र बनाते समय इन 5 गलतियों से बचें ताकि आपका सर्टिफिकेट 100% सही और वैध बने:

  • 1. फर्जी व अनधिकृत निजी वेबसाइटों पर शुल्क (Fee) देना: उद्यम रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल (udyamregistration.gov.in) पर 100% निःशुल्क (Zero Fee) है। निजी साइट्स ₹1,000-₹2,000 की ठगी करती हैं।
    समाधान: हमेशा केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल udyamregistration.gov.in पर ही रजिस्ट्रेशन करें।
  • 2. 1 अप्रैल 2025 से लागू नए निवेश व टर्नओवर मानदंडों की अनदेखी: 1 अप्रैल 2025 से सीमाएं बढ़ चुकी हैं: सूक्ष्म (निवेश ₹2.5 Cr / टर्नओवर ₹10 Cr), लघु (₹25 Cr / ₹100 Cr), मध्यम (₹125 Cr / ₹500 Cr)।
    समाधान: अपनी आयकर रिटर्न (ITR) और बैलेंस शीट के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सही श्रेणी चुनें।
  • 3. गलत 5-अंकीय राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC Code) का चयन: गलत विनिर्माण या सेवा एनआईसी कोड चुनने पर सरकारी टेंडरों में छूट और बैंक सब्सिडी अमान्य हो जाती है।
    समाधान: व्यवसाय की वास्तविक मुख्य गतिविधि से संबंधित सही 5-अंकीय NIC कोड ही जोड़ें।
  • 4. अनिवार्य होने के बावजूद जीएसटी नंबर (GSTIN) न जोड़ना: GST कानून के तहत उत्तरदायी इकाइयों द्वारा बिना GSTIN के फॉर्म भरने पर डेटा सिंक में प्रमाण पत्र निलंबित हो सकता है।
    समाधान: यदि आपके व्यवसाय का टर्नओवर जीएसटी सीमा के अंतर्गत आता है, तो वैध GSTIN अवश्य दर्ज करें।
  • 5. प्रोपराइटर के आधार से लिंक मोबाइल नंबर सक्रिय न होना: उद्यम रजिस्ट्रेशन में आधार ओटीपी और पैन आधारित सत्यापन अनिवार्य होता है।
    समाधान: रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. चरण 1: kviconline.gov.in/pmegpeportal पर जाएं और "Online Application for Individual" पर क्लिक करें।
  2. चरण 2: आधार संख्या, आवेदक का नाम, प्रायोजक एजेंसी (KVIC / KVIB / DIC) का चयन करें।
  3. चरण 3: प्रस्तावित व्यवसाय का प्रकार (Manufacturing / Service), पता और बैंक शाखा का चयन करें।
  4. चरण 4: प्रोजेक्ट लागत विवरण (पूंजीगत व्यय + कार्यशील पूंजी = कुल प्रोजेक्ट लागत) भरें।
  5. चरण 5: आधार, पैन, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) और फोटो अपलोड करें।
  6. चरण 6: फाइनल सबमिट करें; जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (DLTFC) अनुमोदन उपरांत बैंक द्वारा ऋण व सब्सिडी संवितरित होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

सब्सिडी का पैसा बैंक में कितने दिनों तक लॉक रहता है?

सब्सिडी की राशि बैंक में 3 वर्ष के लिए टींडीआर (Term Deposit Receipt - TDR) के रूप में लॉक रहती है। 3 वर्ष तक उद्यम के सफल संचालन के भौतिक सत्यापन के बाद इसे ऋण खाते में समायोजित (Adjust) कर दिया जाता है और इस पर कोई ब्याज नहीं लगता।

🎥 आधिकारिक वीडियो गाइड व ऑनलाइन फॉर्म ट्यूटोरियल

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