यूपी लेबर / श्रमिक कार्ड पंजीयन (BOCW ₹7,000 सहायता)

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) तथ्य जांच: 04/09/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UP BOCW Board), श्रम विभाग
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://upbocw.in/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 04/09/2026 (Live Audit) | अंतिम वेब अद्यतन: September 2026
आगामी निर्धारित समीक्षा: 31/12/2026 (त्रैमासिक नीतिगत समीक्षा)
समीक्षा इकाई (Desk): शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Verification Desk)
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (upbocw.in) के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों (मजदूर, राजमिस्त्री, पेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई आदि) को 16 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है। इसमें प्रसव पर ₹7,000, बेटी के विवाह पर ₹55,000, बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु निःशुल्क आवासीय विद्यालय (अटल आवासीय विद्यालय), ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा व पेंशन शामिल है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • मातृत्व हितलाभ योजना: पंजीकृत महिला श्रमिक को प्रथम 2 प्रसव हेतु ₹7,000 की नकद सहायता।
  • कन्या विवाह सहायता योजना: श्रमिक की पुत्री के विवाह हेतु ₹55,000 (सामूहिक विवाह में ₹65,000) का अनुदान।
  • मृत्यु व दिव्यांगता सहायता: कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु पर ₹5,00,000 तथा सामान्य मृत्यु पर ₹2,00,000 की सहायता।
  • अटल आवासीय विद्यालय: पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क भोजन, आवास व CBSE शिक्षा।

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक ने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक (Construction Worker) के रूप में कार्य किया हो।
  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • आधार कार्ड (सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक)
  • बैंक खाता पासबुक (Aadhaar Seeded)
  • नियोजक / ठेकेदार / ग्राम प्रधान / वार्ड सभासद द्वारा जारी 90 दिन कार्य का प्रमाण पत्र (90-Day Work Certificate)
  • पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो व स्व-घोषणा पत्र

⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:

  • 1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
    समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
  • 2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
  • 3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
    समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
  • 4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
    समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
  • 5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
    समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. चरण 1: upbocw.in पर जाएं और "श्रमिक पंजीयन (आवेदन करें)" पर क्लिक करें।
  2. चरण 2: आधार संख्या, नाम व मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP सत्यापित करें।
  3. चरण 3: व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक सदस्यों के नाम और बैंक खाता भरें।
  4. चरण 4: कार्य का प्रकार (राजमिस्त्री/प्लंबर/पेंटर आदि) चुनें और 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  5. चरण 5: ₹20 का ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करें।
  6. चरण 6: श्रम प्रवर्तन अधिकारी (LEO) द्वारा ऑनलाइन अप्रूवल मिलते ही डिजिटल श्रमिक कार्ड (Labour Card) डाउनलोड करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण (Renewal) कितने समय में कराना होता है?

श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण प्रत्येक 1 वर्ष या 3 वर्ष के लिए मात्र ₹20/वर्ष का अंशदान देकर ऑनलाइन पोर्टल से कराया जा सकता है।

🎥 आधिकारिक वीडियो गाइड व ऑनलाइन फॉर्म ट्यूटोरियल

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