मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (संशोधित ₹25,000 सहायता)

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) तथ्य जांच: 04/09/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (Department of Women and Child Development, Govt of UP)
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://mksy.up.gov.in/women_welfare/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 04/09/2026 (Live Audit) | अंतिम वेब अद्यतन: September 2026
आगामी निर्धारित समीक्षा: 31/12/2026 (त्रैमासिक नीतिगत समीक्षा)
समीक्षा इकाई (Desk): शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Verification Desk)
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' (mksy.up.gov.in) का उद्देश्य राज्य की बेटियों को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की कुल सहायता राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है। यह राशि सीधे बैंक खाते में (DBT द्वारा) बालिका के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा (ग्रेजुएशन/डिप्लोमा) में प्रवेश तक 6 आसान किस्तों में दी जाती है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • 💰 कुल ₹25,000 की संशोधित सीधी नकद सहायता: वित्तीय वर्ष 2024-25 से अनुदान राशि ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है।
  • 🏦 100% पारदर्शी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT): सभी किस्तों की धनराशि सीधे बालिका अथवा माता/पिता के आधार-सीडेड बैंक खाते में जमा होती है।
  • 👧 जुड़वा बेटियों पर विशेष नियम: यदि द्वितीय प्रसव में जुड़वा बेटियां होती हैं, तो परिवार की तीनों बेटियों को योजना का पूर्ण लाभ अनुमन्य है।
  • 🎓 उच्च शिक्षा व तकनीकी डिग्री हेतु प्रोत्साहन: 10वीं/12वीं के बाद स्नातक (BA/BSc/BTech/MBBS) या 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश पर ₹7,000 की वित्तीय मदद।
  • 📱 फेसलेस व ऑनलाइन आवेदन: mksy.up.gov.in पोर्टल पर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन और पारदर्शी एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा।

📊 6 श्रेणियों (Stages) का विस्तृत वित्तीय स्लैब व समय-सीमा

श्रेणी (Stage)आयु / शैक्षणिक स्थितिसहायता राशिआवेदन की समय-सीमाअनिवार्य संलग्नक दस्तावेज
Stage 1 (जन्म)नवजात बालिका₹5,000जन्म के 6 माह के भीतरडिजिटल जन्म प्रमाण पत्र, संस्थागत प्रसव डिस्चार्ज स्लिप, माता-पिता आधार
Stage 2 (टीकाकरण)1 वर्ष पूर्ण होने पर₹2,0002 वर्ष की आयु से पूर्वपूर्ण प्रतिरक्षण (BCG, OPV, Pentavalent, Measles) युक्त MCP कार्ड
Stage 3 (कक्षा 1)कक्षा 1 में औपचारिक प्रवेश₹3,000प्रवेश के 45 दिन के भीतरU-DISE कोड युक्त विद्यालय बोनाफाइड सर्टिफिकेट व प्रवेश रसीद
Stage 4 (कक्षा 6)कक्षा 6 में प्रवेश₹3,000प्रवेश के 45 दिन के भीतरकक्षा 5 की अंकतालिका, कक्षा 6 का विद्यालय बोनाफाइड व फीस रसीद
Stage 5 (कक्षा 9)कक्षा 9 में प्रवेश₹5,000प्रवेश के 45 दिन के भीतरकक्षा 8 की अंकतालिका, कक्षा 9 की बोर्ड पंजीकरण रसीद/आई-कार्ड
Stage 6 (उच्च शिक्षा)स्नातक / 2+ वर्षीय डिप्लोमा₹7,000प्रवेश के 90 दिन के भीतर2+ वर्षीय मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा कॉलेज की फीस रसीद व आवंटन पत्र

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • ✅ आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास वैध निवास प्रमाण पत्र (Domicile) होना चाहिए।
  • ✅ परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹3,00,000 (3 लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ✅ एक परिवार से अधिकतम दो बालिकाओं को ही लाभ मिलेगा। (विशेष छूट: यदि द्वितीय प्रसव में जुड़वा बेटियां होती हैं, तो तीनों बेटियों को लाभ मिलेगा)।
  • ✅ परिवार के पास 12 अंकों की वैध UP Family ID (फैमिली आईडी) होना अनिवार्य है।
  • ✅ यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को विधिवत गोद लिया है, तो जैविक संतानों सहित अधिकतम दो बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • 📄 माता-पिता एवं बालिका का आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए)
  • 💵 तहसीलदार द्वारा जारी ऑनलाइन सत्यापित पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (< ₹3 लाख वार्षिक)
  • 🏠 उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / बिजली बिल / वोटर आईडी
  • 🏦 बैंक खाता पासबुक (माता/पिता अथवा बालिका का संयुक्त खाता, NPCI DBT सक्रिय)
  • 📋 संबंधित चरण का प्रमाण: नगर निगम/ब्लॉक डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र (Stage 1), सम्पूर्ण टीकाकरण MCP कार्ड (Stage 2), स्कूल/कॉलेज एडमिशन प्रमाण पत्र व फीस रसीद (Stage 3 से 6)
  • 📝 निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा शपथ पत्र (Affidavit)
  • 🖼️ बालिका की माता-पिता के साथ संयुक्त पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (< 50KB)

⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:

  • 1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
    समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
  • 2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
  • 3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
    समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
  • 4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
    समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
  • 5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
    समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. चरण 1: आधिकारिक पोर्टल mksy.up.gov.in पर जाएं और 'नागरिक सेवा पोर्टल - यहां आवेदन करें' पर क्लिक करें।
  2. चरण 2: नियम व शर्तों को स्वीकार करें, अभिभावक का नाम, आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP डालकर नया पंजीकरण पूरा करें।
  3. चरण 3: प्राप्त आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करें और 'कन्या जोड़ें (Add Girl Child Details)' पर क्लिक कर बालिका की प्रोफाइल बनाएं।
  4. चरण 4: जिस श्रेणी (Stage 1 से 6) के लिए बालिका पात्र है, उसका चयन करें और संबंधित फॉर्म भरें।
  5. चरण 5: आवश्यक दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल रसीद, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शपथ पत्र) की स्पष्ट PDF (< 100KB) अपलोड करें।
  6. चरण 6: फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। खंड विकास अधिकारी (BDO)/एसडीएम एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) सत्यापन उपरांत राशि सीधे बैंक खाते में आ जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

कन्या सुमंगला योजना में अब कुल कितनी राशि मिलती है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 से कन्या सुमंगला योजना की कुल अनुदान राशि ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है जो 6 चरणों में सीधे बैंक खाते में मिलती है।

यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो क्या पैसा आएगा?

नहीं, राशि केवल NPCI मैप्ड आधार-सीडेड बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। आवेदन से पहले बैंक जाकर DBT सक्रिय करा लें।

क्या दूसरी डिलीवरी में जुड़वा बेटियां होने पर तीनों को लाभ मिलेगा?

हाँ, यदि प्रथम प्रसव से एक बेटी है और दूसरे प्रसव में जुड़वा बेटियां जन्म लेती हैं, तो परिवार की तीनों बेटियों को योजना का पूर्ण लाभ मिलेगा।

🎥 आधिकारिक वीडियो गाइड व ऑनलाइन फॉर्म ट्यूटोरियल

कन्या सुमंगला योजना 25,000 ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस YouTube पर देखें ↗