यूपी पेंशन पोर्टल (वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग ₹1,000/माह)

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) तथ्य जांच: 04/09/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: महिला कल्याण, समाज कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://sspy-up.gov.in/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 04/09/2026 (Live Audit) | अंतिम वेब अद्यतन: September 2026
आगामी निर्धारित समीक्षा: 31/12/2026 (त्रैमासिक नीतिगत समीक्षा)
समीक्षा इकाई (Desk): शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Verification Desk)
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल SSPY (sspy-up.gov.in) के माध्यम से राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों, 18 वर्ष से ऊपर की निराश्रित महिलाओं (विधवा) एवं 40% या अधिक दिव्यांगजनों को ₹1,000 प्रति माह (₹3,000 प्रति तिमाही) की पेंशन सीधे आधार-सीडेड बैंक खाते में DBT द्वारा प्रदान की जाती है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • 💰 प्रति माह ₹1,000 (प्रति तिमाही ₹3,000) की निश्चित पेंशन सीधे बैंक खाते में बिना किसी बिचौलिए के।
  • 📱 वार्षिक आधार ई-केवाईसी (Aadhaar FaceRD / Biometric) घर बैठे मोबाइल से करने की सुविधा।
  • 📊 पोर्टल पर आवेदन स्थिति, पेंशनर पासबुक और जनपदवार लाभार्थी सूची देखने की पारदर्शी व्यवस्था।

📊 तीनों पेंशन योजनाओं की पात्रता, मासिक राशि व दस्तावेज तुलना चार्ट

पेंशन योजना का नामपात्रता आयुमासिक पेंशन राशिवार्षिक आय सीमाअनिवार्य प्रमाण पत्र
वृद्धावस्था पेंशन (Old Age)60 वर्ष या अधिक₹1,000 / माह (₹3,000 तिमाही)ग्रामीण: < ₹46,080 / शहरी: < ₹56,460आधार कार्ड, आयु प्रमाण, आय प्रमाण पत्र
निराश्रित महिला पेंशन (Widow)18 वर्ष या अधिक₹1,000 / माह (₹3,000 तिमाही)समस्त स्रोतों से < ₹2,00,000पति का डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड
दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशनकोई आयु सीमा नहीं₹1,000 / माह (कुष्ठावस्था: ₹3,000/माह)गरीबी रेखा के नीचे (BPL)CMO द्वारा 40%+ दिव्यांग प्रमाण पत्र, UDID

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • 👴 वृद्धावस्था पेंशन: आयु 60 वर्ष या अधिक, ग्रामीण वार्षिक आय < ₹46,080, शहरी वार्षिक आय < ₹56,460।
  • 👩 निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन: आयु 18 वर्ष या अधिक, पति की मृत्यु हो चुकी हो और समस्त स्रोतों से वार्षिक आय < ₹2,00,000।
  • ♿ दिव्यांग पेंशन: न्यूनतम 40% दिव्यांगता (मुख्य चिकित्साधिकारी CMO द्वारा प्रमाणित) तथा गरीबी रेखा के नीचे।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • 📄 आवेदक का आधार कार्ड (सक्रिय मोबाइल लिंक)
  • 💵 तहसीलदार द्वारा जारी ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र
  • 📜 आयु प्रमाण पत्र (10वीं मार्कशीट / जन्म प्रमाण पत्र / परिवार रजिस्टर नकल)
  • 🏦 बैंक खाता पासबुक (NPCI DBT सक्रिय)
  • 📋 विधवा पेंशन हेतु: पति का डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  • 🏥 दिव्यांग पेंशन हेतु: CMO द्वारा जारी 40%+ का दिव्यांग प्रमाण पत्र (UDID Card)
  • 🖼️ पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:

  • 1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
    समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
  • 2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
  • 3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
    समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
  • 4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
    समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
  • 5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
    समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. चरण 1: sspy-up.gov.in पर जाएं और संबंधित योजना (वृद्धावस्था / महिला / दिव्यांग) चुनें।
  2. चरण 2: 'ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक कर व्यक्तिगत व पारिवारिक विवरण भरें।
  3. चरण 3: आधार नंबर दर्ज कर अनिवार्य आधार डेमोग्राफिक व OTP प्रमाणीकरण पूरा करें।
  4. चरण 4: बैंक खाता विवरण, IFSC कोड व शाखा का चयन करें।
  5. चरण 5: आय प्रमाण पत्र, मृत्यु/दिव्यांगता प्रमाण पत्र व फोटो अपलोड करें।
  6. चरण 6: फाइनल सबमिट करें और रसीद प्रिंट कर BDO/SDM कार्यालय में जमा करें; सत्यापन उपरांत पेंशन शुरू होगी।

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फैमिली आईडी फैमिली आईडी - एक परिवार एक पहचान (पेंशन व राशन लिंकिंग) ↗ प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी (आय व निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन) ↗

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

रुकी हुई पेंशन दोबारा चालू कराने हेतु क्या करें?

sspy-up.gov.in पर जाकर 'Aadhaar Authentication / ई-केवाईसी' लिंक पर क्लिक करें और आधार OTP से अपना सत्यापन पूरा करें। सत्यापन होते ही आगामी तिमाही में पेंशन पुनः चालू हो जाएगी।

🎥 आधिकारिक वीडियो गाइड व ऑनलाइन फॉर्म ट्यूटोरियल

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